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वाहन बीमा और ड्राइविंग लाइसेन्स वर्तमान में हमारे देश में उपभोक्ताओं का जीवन स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वाहन का उपयोग करता है। मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन को चलाने के लिए वैध लाइसेन्स होना आवश्यक है। यातायात पुलिस द्वारा भी वैध लाइसेन्स देखा जाता हैंबीमा कराते समय वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेन्स आवश्यक है ताकि वाहन का बीमा कराने के बाद वाहन को बीमा अवधि में नुकसान होने पर क्लेम प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोग वैध लाइसेंस के बारे में अनभिज्ञ रहते हैंकॉमर्शियल वाहन के मालिक द्वारा जब किसी वाहन चालक को वाहन चलाने के लिए रखा जाता है तो कई बार तक तो उससे लाइसेन्स तक के लिए भी नहीं पूछा जाता। उसके पास वैध लाइसेन्स होने की जानकारी नहीं ली जाती है और न ही चालक के वैध लाइसेन्स होने की जांच ही करवाई जाती है। इसके अभाव में बीमित कामर्शियल वाहन बीमा अवधि में किसी भी तरह का नुकसान हुआ हो लेकिन क्लेम निरस्त कर दिया जाता है। कई बार देखने में आता है कि ऐसे ड्राइवरों के पास लाइसेन्स तो होता है लेकिन वह कामर्शियल वाहन ड्राइविंग का नहीं होता या लाइसेन्स को वैध रूप से नवीनीकृत नहीं करवाया जाता हैकई बार लाइसेन्स को नवीनीकृत नहीं करवाए जाने पर वाहन की जोखिम होने पर वाहन का क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा नहीं दिया जाता जबकि वाहन मालिक के वाहन के नुकसान पहुंचता है। वाहन मालिक की जरा-सी लापरवाही भारी पड़ जाती है। वह ड्राइवर के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स की जांच नहीं करवाता जबकि उसे चाहिए कि ड्राइवर के वैघ लाइसेन्स, उसके नवीनीकरण के बारें में सम्बन्धित आर.टी.ओ. से पत्र के माध्यम से जानकारी करें। लाइसेन्स के वैध होने की प्रामाणिकता सिद्ध करवाएं। कई बार ड्राइवरों के लाईसेन्स की समयावधि निकल जाती है। नवीनीकरण नहीं कराया जाता है।नवीनीकरण से पूर्व समयावधि निकल जाने पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त बीमा अवधि में हो जाता है तो भी बीमा कम्पनी वैध । ड्राइविंग लाइसेन्स होने पर भी क्लेम को निरस्त कर देती है क्योंकि दुर्घटना के समय उक्त लाइसेंस अस्तित्व में नही था और उसकी अवधि समाप्त हो चुकी होती हैबीमा कराते समय सम्बन्धित विकास अधिकारी व एजेन्ट से सभी बीमा शर्तो एवं नियमों की जानकारी ली जानी चाहिए पनी समस्त समस्याओं का समाधान करा लेना चाहिए। क्लेम के समय शर्तों एंव नियमों के आधार पर भी बीमा कम्पनी क्लेम देने से इनकार कर सकती है। वैध लाइसेन्स के सम्बन्ध में छूट की अवधि के बाबत भी विकास.अधिकारी व एजेन्ट से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए एवं लाइसेन्स के अभाव में नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति से बीमित व्यक्ति वंचित रह सकता है। ऐसी स्थिति में बीमा वाहन के लिए ड्राइवर के पास वैध लाइसेन्स होना अत्यन्त आवश्यक व अनिवार्य है।


उपभोक्ता जागो - अधिकार पाओ मिठाई एवं नमकीन खरीदने से पहले शुद्धता एवं गुणवत्ता कि जॉच-पड़ताल करे एवं बिल अवश्य प्राप्त करे गाईड किशनगढ - मकराना